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पीएनबी घोटाले के बाद सरकार ने 50 करोड़ से ज्यादा का लोन लेने वालों के लिए ये कानून निकाला है | अब 50 करोड़ से ज्यादा का लोन लेने वालों को 45 दिनों के अंदर पासपोर्ट डिटेल बैंक को देनी होगी | इसके अलावा नए ग्राहकों को अब लोन के लिए आवेदन देने के साथ ही अपनी पासपोर्ट डिटेल बैंक को देनी होगी |
वित्त मंत्रालय ने देश के सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेने वालों की पासपोर्ट डिटेल्स एकत्र करें | निर्देश के अनुसार, बैंकों को यह डिटेल्स 45 दिन में एकत्र करना है | पीएनबी में घोटाला होने के बाद मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए हैं |
सरकार का मानना है कि इससे फर्जी काम को रोकने में मदद मिलेगी और अपराधी बैंक और जांच एजेंसियों से बचने के लिए देश से फरार नहीं हो पाएंगे | ज्वैलर्स नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी 12,622 करोड़ रुपए के कथित पीएनबी फ्रॉड में मुख्य आरोपी हैं | फ्रॉड की खबर सार्वजनिक होने से पहले ही दोनों देश से भाग गए थे |
50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज देते वक्त ही अगर बैंक पासपोर्ट डिटेल्स मांग लेंगे तो घोटालेबाजों या डिफॉल्टरों को देश छोड़कर भागने से रोका जा सकेगा | फिलहाल बैंकों के पास पासपोर्ट डिटेल्स नहीं होते हैं | इस वजह से डिफॉल्टरों के देश छोड़कर जाने से पहले इमिग्रेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी को जानकारी नहीं मिल पाती |
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