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लॉकडाउन 20 घर से बाहर कदम रखने से पहले जाने नए नियम ?


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pravesh chuahan,BA journalism & mass comm | Posted on


देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीजों की संख्या की वजह से लाकडाउन 2 की घोषणा की गई है इस घोषणा के ही नियमो को और ज्यादा सख्त कर दिया है. और सख्ती से निपटने को कहा है. घर से बाहर कदम रखने से पहले इन नए नियमों को जरूर जान लें नहीं तो आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है


जिन सेवायों पर पाबंदी पहले से लगी हुई थी उन सेवाओं पर पाबंदी फिर से लगा दी गई है.साथ ही पाबंदी को और ज्यादा सख्त बना दिया है.:-


एक जिले से दूसरे जिले और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक रहेगी.चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा उसके साथ केवल एक ही व्यक्ति को छूट रहेगी.

अगर आप मोटर चालक है तो मोटरसाइकिल पर केवल चालक ही जा सकता है उसके पीछे कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है ऐसा करने पर वाहन जप्त हो सकता है और उस पर कार्यवाही की जा सकती है.


चेकिंग के दौरान अगर बिना किसी इमरजेंसी कार्य के बेवजह घूमते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा - 177, 179, 197, 202 के अन्तर्गत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.


कौन सी सुविधाएं बंद रहेंगी:-

सबसे पहले तो यातायात की सारी सुविधाएं निजी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल ही बंद रहेगी.

शादी समारोह और धार्मिक स्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

कॉलेज स्कूल और सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगे आदि बंद रहेंगे.

भीड़ एकत्रित करने वाले जगह जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग/स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर और बार आदि बंद रहेंगे.

सभी धार्मिक स्थानों पर सार्वजनिक भीड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी.

अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी.


कौन सी विशेष सुविधाएं खुली रहेंगी

बैंकिंग सुविधाएं
बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता और नकदी प्रबंधन एजेंसियां काम करती रहेंगी.

स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, मेडिकल स्टोर और मेडिकल लैब खुले रहेंगे. पैथोलॉजी लैब, दवाई से जुड़ी कंपनियां खुली रहेंगी.कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान खुली रहेंगी.स्वास्थ्य संबंधी पैकेजिंग सामग्री और कच्चे माल बनाने वाली विनिर्माण इकाइयां चालू रहेंगी.एंबुलेंस समेत मेडिकल और स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी रहेगा.

डीजल पेट्रोल की सुविधाएं
एलपीजी और पेट्रोल-डीजल सप्लाई जारी रहेंगी.

खेती किसानी संबंधी सुविधाएं
खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी.किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़े काम करने की छूट रहेगी.कृषि उपकरण और उनके मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी.खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी.कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की छूट रहेगी. चेहरे पर मास्क के साथ अनुमति दी गई है.

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