1 सितंबर से, आपको एक नई कार के लिए 24,000 रुपये और नई बाइक के लिए 13,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 सितंबर, 2018 से नए वाहनों का "Third Party Insurance" अनिवार्य हो रहा है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार :"Third party Insurance " एक प्रकार का दायित्व बीमा है जहाँ एक बीमा कंपनी आपको अपनी संपत्ति में होने वाली क्षति के कारण उत्पन्न होने वाली तीसरी पार्टी के दावों से खुद को बचाने में मदद करती है।"
हालांकि, अगर आप व्यवसाय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वाहन खरीद रहे हैं, तो कुछ करों (taxes ) को बचाने के कुछ तरीके हैं। यह आयकर अधिनियम, 1 9 61 के तहत व्यय भत्ता के रूप में सभी सामान्य बीमा पॉलिसी पर भुगतान का दावा करके किया जा सकता है। इन सामान्य बीमा पॉलिसी में दायित्व बीमा भी शामिल है।