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लिव इन रिलेशनशिप पर इंडिया ने नए नियम क़ानून लागू किये है, जिसके तहत लड़का,लड़की लिव इन रिलेशनशिप मे एक साथ एक रूम मे रहते है, उठते बैठते है, तो क़ानून के नज़र मे लिव इन रिलेशन को शादीशुदा कपल की तरह माना जाता है। लिव इन रिलेशनशिप मे रहते है तो आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चो को वैध माना जाएगा,जैसे शादीशुदा कपल बच्चे होने पर अपने बच्चे की देख -रेख करते है, वैसे ही लिव-इन रिलेशनशिप मे रहने वाले कपल को भी बच्चे की देख भाल उसी तरह करना होता है। और लिव-इन रिलेशनशिप रहने पर लड़का यदि लड़की को धोखा देता है या छोड़ता है, तो उसे गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है, और वह आआई पीसी के धारा 497तहत के केश दर्ज करवा सकते है, और सज़ा दिलवा सकते है।
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लिव इन रिलेशनशिप आज कल आम बात हो गई है। लड़का लड़की अपनी सहमति से साथ रहते हैं और टाइम बिताते है। ऐसे मे दोनों के बीच एक बॉन्ड बनाना होता है जो उन्हे शादी जैसा फ़ैसला लेने मे मदद करे। लेकिन इस बीच यदि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो आई पी सी की धारा 497 के अन्तर्गत लड़का लड़की दोनों को बच्चे का ध्यान रखना होगा। और बच्चे को भी समान अधिकार मिलेगे। और यदि ऐसे मे लड़का लड़की को छोङ देता है या धोखा देता है लड़की मुकदमा दायर कर सकती हैं और गुजारा भत्ता मांग सकती है।
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