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इनकम टैक्स वाला पैन कार्ड बनाने के लिए कुछ जरुरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है -
•आधार कार्ड
•जन्म प्रमाण पत्र
•वोटर आईडी
• राशन कार्ड
•ड्राविंग लाइसेंस
•पासपोर्ट साइज फोटो
•बैंक पासबुक की फोटो कॉफ़ी
•10वीं कक्षा मार्कशीट
•आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
• तस्वीर वाला पेशन कार्ड की फोटो
इनकम टैक्स पैन कार्ड बनाने के लिए कंप्यूटर मे https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ वेबसाइट पर क्लिक करते हुए आपके सामने Instan E-pan का लिंक ओपन करने पर get -New pen कार्ड का बॉक्स दिखेगा उसी मे क्लिक करने पर 12अंको का आधार कार्ड नंबर डालना होगा ज़ब आप अपना आधार कार्ड डालेंगे तों OTP आएगा और आपको वही ओटीपी डालना होगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, जन्म प्रणाम पात्र, ईमेल आईडी,वोटर आईडी,ड्राविंग लाइसेस,राशन कार्ड सभी डॉक्यूमेंट instan E-pan लिंक की वेबसाइट मे डालें और सबमिट करते समय उसका एक आउटप्रिंट आपने पास रख ले उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दे, 1सप्ताह के अंदर इनकम टैक्स वाला पिन कार्ड बन जाएगा।
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चलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में बताते हैं की इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड किस तरह बनाया जाता है और इसकी आवश्यकता किन-किन चीजों में पड़ती है इसकी पूरी जानकारी देते हैं,इस बात से तो आप सभी वाकिफ है कि आजकल किसी भी ऑफिशियल काम के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है पैन कार्ड की जरूरत हमें आयकर संबंधित और बैंकिंग से जुड़ी चीजों के लिए भी पड़ती है आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड को जारी किया जाता है जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता उनके बहुत सारे काम अटक जाते हैं वित्तीय लेनदेन के अलावा भी ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनमें ही पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है यदि आपने एक बार पैन कार्ड जारी कर दिया तो वह आपकी लाइफ टाइम के लिए जारी हो जाता है आप अपनी पूरी जिंदगी में केवल पैन कार्ड एक बार ही बनवा सकते हैं यदि आप इससे अधिक बनवाते हैं तो यह अवैध है।
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