| Posted on
हमारे भारत देश के भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। सरकार ने 22 भाषाओं को अधिकार दिया है। जिसमें से केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी जगह के अनुसार किसी भी भाषा को चुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने हिंदी भाषा और रोमन भाषा को चुना है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग भाषा को चुना गया है। भारत की 22 भाषाएं इस तरह हैं। कन्नड़, कश्मीरी, अष्टमी, उर्दू, मैथिली, कोकड़ी,मराठी, नेपाली, मलयालम, मणिपुरी, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी संताली,तमिल, तेलुगू, बोडो, डोगरी, बंगाली, और गुजराती हैं। न्यायालय में अंग्रेजी भाषा को ही जगह दी गई है।
0 Comment
blogger | Posted on
0 Comment
| Posted on
दोस्तों हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है क्या आप भारत देश की राष्ट्रभाषा जानते हैं यदि नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं तो भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन भारत संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है हिंदी भाषा को राज्य भाषा दर्जा अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है हम आपको बता दें कि भारत में जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं उन सभी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
0 Comment